केरल राज्य उपभोक्ता आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाया है। एक उपभोक्ता के ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में बार-बार खराबी आई, और कंपनी ने उचित बिक्री-पश्चात सेवा प्रदान नहीं की। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव हुआ। आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को स्कूटर की पूरी खरीद राशि वापस करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, ओला इलेक्ट्रिक को क्षतिपूर्ति और शिकायत लागत भी देनी होगी। यह आदेश तीस दिनों के भीतर लागू किया जाना है। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।