वाकिसो जिले के एक पूर्व कर्मचारी को गलत तरीके से बर्खास्त करने के मामले में उच्च न्यायालय के औद्योगिक प्रभाग ने जिले को 3.63 मिलियन शिलिंग का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एंथनी वाबवायर मुसाना और अन्य न्यायाधीशों के पैनल ने जिला सेवा आयोग (डीएससी) द्वारा की गई बर्खास्तगी को गैरकानूनी और प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित पाया। अदालत ने माना कि बर्खास्तगी के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। यह निर्णय वाकिसो जिले के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह फैसला अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा जो गलत तरीके से बर्खास्त किए गए हैं।
