जर्मनी से तुर्की घूमने आए एक परिवार की जहरीली दवा से हुई मौत के मामले में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने दवा कंपनी DSS के मालिक ज़ेकी किशी और उनके बेटे सेरकान किशी को 18 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। होटल के मालिक हकान ओग्लक को 13 साल 4 महीने की जेल की सज़ा मिली है। दवा छिड़काव करने वाले डॉगान कैफ़ेरोग्लू को 12 साल 2 महीने 20 दिन की सज़ा दी गई है। होटल के दो कर्मचारियों, मुहम्मद मोइन उद दीन चिश्ती और रुस्तेमशा बटिरोव को बरी कर दिया गया है। यह परिवार होटल में की गई कीटनाशक दवा के कारण ज़हर से मर गया था। अदालत ने मामले में शामिल सभी पक्षों की भूमिका की जांच के बाद यह फैसला सुनाया है।