दक्षिण अफ्रीका के श्रम एवं रोजगार विभाग ने अवैध रूप से काम करने वाले श्रमिकों को रोज़गार देने पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई है। इस उल्लंघन के लिए अधिकतम एक लाख रैंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग ने अवैध रोज़गार और आव्रजन कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए दस हज़ार श्रम निरीक्षकों की भर्ती करने का भी निर्णय लिया है। यह कदम अनधिकृत श्रमिकों के रोज़गार को रोकने और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का यह प्रयास औपचारिक रोज़गार को बढ़ावा देने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने पर केंद्रित है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नियोक्ताओं को श्रम कानूनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस पहल से देश में अवैध आव्रजन पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।