पोर्ट मोर्सबी में खाद्य व्यवसायों के लिए अब Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) मानक अनिवार्य कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी जिला आयोग (NCDC) के पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी Gwen Navara के अनुसार, यह निर्णय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। बड़े पैमाने पर संचालित होने वाले व्यवसायों को HACCP योजनाएं जमा करनी होंगी, जबकि छोटे प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा योजनाएं प्रदान करनी होंगी। यह नियम सभी खाद्य विक्रेताओं पर लागू होगा। NCDC का उद्देश्य शहर में बेचे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है। इस पहल से उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी पोस्ट कूरियर द्वारा प्रकाशित की गई है।
