इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से मिलने की अनुमति से संबंधित मामले में अदियाला जेल अधीक्षक, पंजाब के गृह सचिव, इस्लामाबाद और पंजाब के एडवोकेट जनरल को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश PTI के महासचिव सलमान اکرم राजा द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) के 23 अक्टूबर, 2025 के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में IHC द्वारा इमरान खान की कानूनी टीम को मिलने के अधिकार के संबंध में पहले दिए गए निर्देशों को लागू करने की मांग की गई थी। तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगले सप्ताह बेंच उपलब्ध नहीं रहेगी, लेकिन अपील को तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा। कोर्ट ने IHC के 23 अक्टूबर के आदेश को रिकॉर्ड पर रखने का भी निर्देश दिया। याचिका में तर्क दिया गया है कि IHC ने अदियाला जेल अधीक्षक के मौखिक दावे पर भरोसा किया, जिसमें पहले के न्यायिक निर्देशों का अनुपालन करने का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से पहले के निर्देशों और SOPs के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड नहीं मांगा।
