सरकार ने विमानन परिवहन से संबंधित नया नियम, संख्या 208 जारी किया है। यह नियम विमानों के विलंब, रद्द होने या समय-सारणी में बदलाव होने पर यात्रियों को सहायता और मुआवज़े के संबंध में प्रावधान करता है। नए नियम के अनुसार, यदि कोई उड़ान विलंबित या रद्द होती है, तो यात्रियों को उनके टिकट के पैसे वापस पाने का अधिकार होगा। यह नियम यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने और विमानन कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का यह कदम हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस नियम के लागू होने से यात्रियों को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। नियम में मुआवज़े की राशि और सहायता की प्रकृति उड़ान में देरी की अवधि और दूरी पर निर्भर करेगी।
