कंपाला की हाई कोर्ट ने न्यू पार्क लॉकअप ओनर्स एसोसिएशन को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने एसोसिएशन को दो व्यापारियों को हर्जाने के रूप में 1.26 अरब शिलिंग से अधिक भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह मामला न्यू टैक्सी पार्क में लॉक-अप दुकानों के पुनर्विकास से संबंधित विवाद का है। कमर्शियल डिवीजन के जज स्टीफन मुबिरू ने फैसला सुनाया कि एसोसिएशन ने सदस्यों के प्रस्तावों और अपने विश्वास संबंधी कर्तव्यों का उल्लंघन किया। अदालत ने पाया कि पुनर्विकास प्रक्रिया के दौरान बाध्यकारी प्रस्तावों की अनदेखी की गई थी। इस निर्णय के माध्यम से कोर्ट ने एसोसिएशन की जवाबदेही तय की है। यह फैसला व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
