यूरोपीय संघ ने खाद्य नियमों में संशोधन करते हुए एक नया ‘नाश्ता निर्देशिका’ जारी की है। पूर्व में, यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार केवल खट्टे फलों से बने उत्पादों को ही जैम (marmalade) कहा जा सकता था। नए नियमों के बाद, अन्य फलों से बने उत्पादों को भी जैम के रूप में बेचा जा सकेगा। यह बदलाव खाद्य उत्पादों के लेबलिंग और नामकरण से संबंधित है। इस निर्णय से जैम निर्माताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा और उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में वृद्धि होगी। यह संशोधन यूरोपीय खाद्य मानकों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
