ट्यूनीशिया सरकार 2026 के वित्त कानून की धारा 88 के तहत संपत्ति कर लगाने की तैयारी कर रही है। यह कर अमीरों पर लगाया जाएगा और इसका उद्देश्य देश में वित्तीय असमानता को कम करना है। अभी तक कर की दर और सीमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार जल्द ही विस्तृत नियम जारी करेगी। यह घोषणा ‘कपीतालीस’ नामक समाचार माध्यम में प्रकाशित हुई है। इस कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा। संपत्ति कर के कार्यान्वयन से ट्यूनीशियाई अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अभी देखना बाकी है।