सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय चुनावों में दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के स्वचालित रूप से विजेता घोषित होने के नियम को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विजेता उम्मीदवार अयोग्य घोषित होता है, तो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार स्वतः ही विजेता नहीं बन जाता। न्यायालय का कहना है कि मतदाता केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनते हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, न कि उन उम्मीदवारों को जिन्होंने हार मान ली है। यह फैसला दातु Pax अली मंगुदादातु मामले पर आया है। न्यायालय ने पहले भी इसी तरह का फैसला 2025 में सुनाया था, जिसे अब बरकरार रखा गया है। यह निर्णय चुनाव कानूनों की स्पष्टता सुनिश्चित करता है और मतदाताओं की पसंद को महत्व देता है।

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