नाइजीरियाई राज्य सरकारें सीनेट द्वारा 2023 के बिजली अधिनियम में संशोधन करने के प्रयास का विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन उन शक्तियों को वापस ले लेगा जो पहले उन्हें सौंपी गई थीं। राज्य सरकारों का मानना है कि यह कदम संघीय ढांचे के खिलाफ है और उनके अधिकारों का हनन करता है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टकराव की आशंका जताई जा रही है। सीनेट का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में सुधार लाना है, लेकिन राज्य सरकारें इसे अपनी स्वायत्तता पर अंकुश लगाने की कोशिश के रूप में देख रही हैं। इस मामले में आगे की कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यह संशोधन बिजली वितरण और विनियमन से जुड़े अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।