सीनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत व्यवसायीयों को पिछले पांच वर्षों के लिए बकाया वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की राशि माफ करने का प्रावधान है। यह कदम उन व्यवसायीयों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें राष्ट्रीय कर प्रशासन एजेंसी (ANAF) द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजे गए थे, जिसकी राशि प्रति कंपनी दसियों हजार यूरो तक है। कई व्यवसायीयों ने अपनी वैट पंजीकरण संख्या के निलंबन और बकाया राशि के बारे में शिकायत की थी। पारित प्रस्ताव में कुछ संशोधन भी शामिल हैं। इस माफी योजना से व्यवसायीयों को वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।