30 सितंबर तक कुछ पेंशनरों को एक अनिवार्य दस्तावेज़ जमा करना होगा। यह दस्तावेज़, जिसे 'जीवन प्रमाण पत्र' कहा जाता है, यह प्रमाणित करता है कि पेंशन प्राप्तकर्ता अभी भी जीवित हैं। इस प्रमाण पत्र को कानूनी अधिकारी के सामने भरकर और हस्ताक्षर करके अपने क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय को भेजना होगा। जो पेंशनर विदेश में रहते हैं, उन्हें भी यह दस्तावेज़ 30 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य है। यदि पेंशनर इस समय सीमा तक प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहते हैं, तो उनकी पेंशन रोक दी जा सकती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से भरी जाए। समय पर जमा करने से पेंशन वितरण में कोई रुकावट नहीं आएगी।