सरकार ने सभी मंत्रालयों और राज्य संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सरकारी कर्मचारियों और एजेंटों के लिए नई अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु, जो 65 वर्ष निर्धारित की गई है, का पालन करने का निर्देश दिया है। यह बदलाव पहले की 60 वर्ष की आयु सीमा के विपरीत है। यह कदम राज्य कर्मचारियों और एजेंटों की सामान्य स्थिति में संशोधन के परिणामस्वरूप उठाया गया है, जिसे गणतंत्र सभा ने अनुमोदित किया है। सरकार का यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य संभवतः पेंशन दायित्वों को कम करना और अनुभवी कर्मचारियों को कार्यबल में बनाए रखना है। कार्यान्वयन तत्काल है, जिसका अर्थ है कि सभी संबंधित संस्थाओं को तुरंत नई नीति का अनुपालन करना होगा। यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।