पेशावर हाईकोर्ट ने सोमवार को ‘कैद-ए-अज़म’ नामक एक याचिकाकर्ता के निर्वासन पर रोक लगा दी और उन्हें नदरा के सत्यापन बोर्ड के सामने पेश होने का निर्देश दिया। यह आदेश उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर याचिका पर आया। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल दुबई और पाकिस्तान में व्यवसाय कर रहा है और उसका पहचान पत्र अचानक ब्लॉक कर दिया गया था। वकील ने जोर देकर कहा कि उनका मुवक्किल एक पाकिस्तानी नागरिक है जो करों का भुगतान करता है और उसे पहचान पत्र ब्लॉक करने से भारी परेशानी हो रही है। नदरा के प्रतिनिधि ने अदालत को बताया कि पहचान पत्र संदिग्ध होने के कारण ब्लॉक किया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को नदरा सत्यापन बोर्ड के सामने पेश होने का आदेश दिया है और तब तक उसे निर्वासित करने से रोक लगाई है।

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