राष्ट्रीय राजमार्ग और मोटरवे पुलिस (एनएचएमपी) ने यात्रियों और मालवाहक वाहनों सहित सभी वाहनों के लिए अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय राजमार्गों पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, खासकर दुर्घटनाओं के दौरान। एनएचएमपी के अनुसार, 24 जून के बाद बिना अग्निशामक यंत्र वाले वाहनों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें राजमार्गों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने 24 जून तक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें ड्राइवरों को अग्निशामक यंत्रों की समय-समय पर जांच करने और उनकी वैधता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। एक्सपायर्ड या खराब अग्निशामक यंत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। यह कदम इस्लामाबाद-मुरे एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुई एक दुखद दुर्घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी और 13 अन्य घायल हो गए थे। एनएचएमपी का लक्ष्य राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
