नाइजर की संसद ने देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है। इस नए कानून के तहत, समलैंगिक संबंधों के लिए अधिकतम 20 साल की जेल और 100 मिलियन CFA फ्रैंक (स्थानीय मुद्रा) का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून दंड संहिता में संशोधन का हिस्सा है, जिसे सांसदों ने मंजूरी दी है। मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है, उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। नाइजर में पहले समलैंगिकता को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, लेकिन अब यह कानूनी रूप से दंडनीय अपराध बन गया है। इस फैसले से देश में LGBTQ+ समुदाय के लोगों के अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। सरकार का कहना है कि यह कानून देश की सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक है।