नाइजर ने एक नया दंड संहिता लागू किया है जिसके तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। यह पहली बार है जब नाइजर में समलैंगिक संबंधों को कानूनी रूप से दंडनीय बनाया गया है। नए कानून के अनुसार, समलैंगिक संबंधों के लिए अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, “अनुचित या प्रकृति के विरुद्ध” कृत्यों को भी दंडित किया जाएगा। नाइजर में पहले से ही समलैंगिकता सामाजिक रूप से वर्जित थी, लेकिन अब इसे कानूनी अपराध माना जाएगा। यह कदम मानवाधिकार संगठनों द्वारा आलोचना का विषय बन सकता है। स्थानीय न्यायिक सूत्रों ने इस जानकारी की पुष्टि की है।