म्यांमार की सैन्य-समर्थित संसद ने एक नए कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत ऑनलाइन घोटाला केंद्रों में लोगों को जबरन काम पर लगाने या उन्हें बंधक बनाने के लिए हिंसा करने वाले अपराधियों को मौत की सजा दी जा सकती है। संसद अध्यक्ष आंग लिन द्वे ने टेलीविजन पर लाइव प्रसारण के दौरान बताया कि ‘एंटी-ऑनलाइन स्कैम बिल’ दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। यह कानून ऑनलाइन घोटालों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है, जिनमें अक्सर पीड़ितों को जबरन विदेशों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस कानून के तहत, पीड़ितों का अपहरण करना और उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी अपराध माना जाएगा। म्यांमार में हाल के महीनों में ऑनलाइन घोटाले बढ़े हैं, जिनमें कई लोग शिकार हुए हैं। इस नई सजा के कारण दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि यह कानून पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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