मंगोलिया की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जो स्कूटर और मोपेड के उपयोग को नियंत्रित करता है। यह कानून 1 जुलाई से लागू होगा और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को स्कूटर चलाने से रोकता है। कानून के अनुसार, स्कूटर पैदल यात्री मार्गों पर नहीं चलेंगे, बल्कि साइकिल मार्गों या सड़क के दाहिने किनारे पर चलेंगे। निर्दिष्ट स्थानों पर पार्किंग अनिवार्य है, और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा स्कूटर चलाता हुआ पाया जाता है, तो उसके माता-पिता पर 200,000 मंगोलियाई टोग्रोग का जुर्माना लगाया जाएगा। कानून में सभी 1,300 मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटरों के पंजीकरण की भी आवश्यकता है। इस कानून का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना है।