मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि मृत श्रमिकों के एफोर्स (Afores) पर आयकर (ISR) नहीं लगाया जाएगा। न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि ये संसाधन कर के दृष्टिकोण से विरासत के समान हैं। इसका मतलब है कि मृत कर्मचारियों के पेंशन फंड को विरासत के रूप में माना जाएगा और इस पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यह निर्णय उन कर प्रस्तावों को खारिज करता है जो इन संसाधनों पर कर लगाने की मांग कर रहे थे। इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और एफोर्स के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह निर्णय वित्तीय सुरक्षा और उत्तराधिकार अधिकारों को मजबूत करता है। अदालत ने कहा कि यह निर्णय वित्तीय न्याय सुनिश्चित करने और श्रमिकों के परिवारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लिया गया है।