15 जून 2026 से, आय कर अधिनियम 1967 के खंड 44(6) के तहत अनुमोदन के लिए सभी नए आवेदनों को अनिवार्य रूप से ई-डर्मा प्रणाली के माध्यम से जमा करना होगा। यह नियम संस्थानों और संगठनों (आईओ) पर लागू होगा। आंतरिक राजस्व बोर्ड (आईआरबी) ने यह घोषणा की है कि इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। ई-डर्मा प्रणाली आवेदनों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने और मूल्यांकन में तेजी लाने में मदद करेगी। यह बदलाव कर प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है। आईआरबी ने सभी संबंधित संस्थानों और संगठनों को नई प्रणाली के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए, आईआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।