किर्गिस्तान की संसद ने हाल ही में बीमा दावों से संबंधित कानूनों में संशोधन किया है। इन संशोधनों के अनुसार, भूकंप से होने वाले नुकसान के लिए बीमा दावा करने की सीमा अब 6 से घटाकर 5 रिएक्टर स्केल कर दी गई है। इसी तरह, तेज हवाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा दावा करने की सीमा 25 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर दी गई है। इसका मतलब है कि कम तीव्रता वाले भूकंप और हवाओं से होने वाले नुकसान पर भी अब बीमा कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नागरिकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह संशोधन कानून जल्द ही लागू हो जाएगा।