कंपाला कैपिटल सिटी अथॉरिटी (केसीसीए) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत चर्चों में ध्वनि नियंत्रण अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम विशेष रूप से उन पेंटेकॉस्टल चर्चों को प्रभावित करेगा जो अस्थायी या किराए की इमारतों में संचालित होते हैं। आवासीय क्षेत्रों में चर्चों की बढ़ती संख्या के कारण यह कदम उठाया गया है। केसीसीए का मानना है कि अब सवाल यह नहीं है कि ध्वनि नियंत्रण कैसे किया जाए, बल्कि कब किया जाए। इन नए नियमों से उपासना के तरीके में बदलाव आने की संभावना है। चर्चों को अब अपनी इमारतों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने होंगे। यह निर्णय स्थानीय समुदायों में शांति बनाए रखने में सहायक होगा।