कंपाला के व्यवसायी अरविंद पटेल को प्राइम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से लिए गए 33 करोड़ शिलिंग के दो ऋणों पर बकाया राशि के रूप में 110 करोड़ शिलिंग से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला पटेल द्वारा ऋण समझौतों का उल्लंघन करने के बाद लिया, जिसमें भुगतान में चूक शामिल थी। न्यायालय ने ऋणदाता को 2 करोड़ शिलिंग का हर्जाना भी दिया। यह मामला कंपाला में वित्तीय विवादों और ऋण समझौतों के अनुपालन के महत्व को दर्शाता है। पटेल को अब न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यह निर्णय अन्य उधारकर्ताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय, कंपाला में हुई।

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