सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एसआईआर विवाद के बीच कहा है कि किसी भी तरह की ‘व्हॉटअबाउटरी’ लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित करने को उचित नहीं ठहरा सकती है। यह टिप्पणी एसआईआर (स्टेट इलेक्टोरल रोल) से संबंधित एक मामले के दौरान की गई, जिसमें मतदाताओं के अधिकारों पर सवाल उठाया गया था। जज ने ज़ोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में इस अधिकार को छीना नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में हुई किसी भी गलत कार्रवाई को आज के अन्याय को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह बयान उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने या मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास करते हैं। एसआईआर विवाद में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी योग्य नागरिकों को वोट देने का अवसर मिले। यह लोकतंत्र की रक्षा करने और सभी नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

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