गिनी के डकार स्थित दूतावास ने 15 जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति में वीजा शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 अगस्त 2026 से लागू होगी। यह वृद्धि गिनी, गैम्बिया, मॉरिटानिया और केप वर्डे को कवर करती है। विदेश मंत्रालय के एक परिपत्र के जवाब में यह बदलाव किया गया है। नई दरें वीजा के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हैं, जिसमें प्रवेश वीजा 100 डॉलर, ट्रांजिट वीजा 50 डॉलर और लंबी अवधि के वीजा 500 डॉलर तक हैं। अफ्रीकी नागरिकों के लिए निवास परमिट 200 डॉलर और विदेशी निवासियों और श्रमिकों के लिए 500 डॉलर का होगा। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक पासपोर्ट शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। वीजा आवेदन अब केवल आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म paf.gov.gn/visa के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।