१ जुलाई से, यदि किसी विमान में एयरलाइन की गलती से चार घंटे से अधिक की देरी होती है, तो यात्रियों को उनके टिकट का पूरा पैसा या अप्रयुक्त हिस्से का पैसा वापस किया जाएगा। यह नियम सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना और एयरलाइनों को समय पर उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देरी के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह नियम सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगा। एयरलाइनों को देरी के कारणों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करने और यात्रियों को उचित सहायता प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी। इस नए नियम से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
