हेलसिंकी कोर्ट ऑफ अपील ने एक सैनिक पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उस पर मई 2024 में हट्टुला के आर्मर्ड ब्रिगेड के बैरक में कथित तौर पर अनुचित कृत्य करने का आरोप था। अदालत ने माना कि सैनिक का व्यवहार, हालांकि आपत्तिजनक था, लेकिन परेशान करने वाला नहीं था। पांच जजों के पैनल में से दो जजों का मानना था कि सैनिक को आरोपों से मुक्त कर देना चाहिए। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि सैनिक के व्यवहार से बैरक में व्यवधान या नाराजगी पैदा हुई थी। अदालत ने अंततः अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार नहीं किया और सैनिक को आरोपों से मुक्त कर दिया।
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