मैसाचुसेट्स की एक संघीय न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी किए गए एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) को स्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया है। यह आदेश मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण मांगने से संबंधित था। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति के पास चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने का अधिकार नहीं है। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि यह आदेश चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए आवश्यक था, लेकिन न्यायाधीश ने इसे संघीय कानून का उल्लंघन माना। इस फैसले से उन मतदाताओं पर पड़ने वाला खतरा टल गया है जिनके पास आसानी से नागरिकता का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह मामला मतदान अधिकारों और संघीय सरकार की शक्तियों से जुड़ा हुआ था, और इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रशासन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।