यूरोपीय संघ में एक नया आप्रवासन और शरणार्थी समझौता मई 2024 से लागू हो गया है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, इसका उद्देश्य बाहरी सीमाओं की मजबूत सुरक्षा, निष्पक्ष और सख्त शरणार्थी नियम, और एकजुटता एवं जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह समझौता सभी सदस्य देशों पर लागू होता है, लेकिन चेकिया को यूक्रेन से आए शरणार्थियों के संबंध में एक विशेष छूट मिली है। दो साल पहले मतदान के दौरान चेकिया ने इस पर तटस्थ रुख अपनाया था, जिसके बाद उसे पिछले वर्ष यह छूट प्राप्त हुई। इस छूट के कारण चेकिया को अनिवार्य एकजुटता के सिद्धांत से छूट मिली है। नया समझौता यूरोपीय संघ के भीतर आप्रवासन नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों के वितरण और प्रसंस्करण के तरीकों में बदलाव लाएगा।