यूरोपीय संघ (ईयू) में डिजिटल वाणिज्य को आसान बनाने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है। यह कानून डिजिटल व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। वर्तमान में, कंपनियों को प्रत्येक सदस्य देश में अलग-अलग पंजीकरण कराना पड़ता है, जिससे जटिलता और लागत बढ़ती है। नए नियम के तहत, कंपनियां अपने मूल देश में एक ही पंजीकरण के साथ ईयू के कई देशों में काम कर सकेंगी। यह यूरोपीय आयोग के एक निर्देश के आंशिक कार्यान्वयन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यापार को बढ़ावा देना है। इस कदम से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को विशेष रूप से लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि वे अब विभिन्न देशों में अनुपालन लागतों से जूझेंगे नहीं। यह कानून डिजिटल सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर (वैट) के संग्रह को भी सुव्यवस्थित करेगा।