यूरोपीय संघ में फिर से शामिल होने के लिए, यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ की संधि के अनुच्छेद 49 के तहत एक नया औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य उम्मीदवार राज्य करता है। इस प्रक्रिया में, यूनाइटेड किंगडम को अन्य आवेदकों के समान ही मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसका अर्थ है कि उसे सदस्यता के लिए अपनी पात्रता साबित करनी होगी और यूरोपीय संघ के कानूनों और नियमों को स्वीकार करना होगा। आवेदन की स्वीकृति के बाद, यूरोपीय संघ के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, जिसमें सदस्यता शर्तों पर सहमति शामिल होगी। कुल मिलाकर, वापसी के लिए एक औपचारिक और अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल और लंबी हो सकती है, लेकिन यह यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ में फिर से शामिल होने का अवसर प्रदान करती है।

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