एस्टोनिया के न्याय चांसलर ने फैसला सुनाया है कि बेडरूम में खुलने वाली खिड़कियां और प्राकृतिक प्रकाश की आवश्यकता असंवैधानिक नहीं है। यह फैसला उन घरों के संदर्भ में आया है जिनमें यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली मौजूद है। चांसलर का मानना है कि यह आवश्यकता नागरिकों के स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार का संरक्षण करती है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि एस्टोनिया में बेडरूम की खिड़कियों के लिए वेंटिलेशन और रोशनी के मानक बनाए रखने का कानूनी आधार है। भले ही घर में कृत्रिम वेंटिलेशन हो, प्राकृतिक रोशनी और हवा का अधिकार बरकरार रहेगा। यह निर्णय आवास मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। एस्टोनिया सरकार इस फैसले का पालन सुनिश्चित करेगी।