चुनाव आयोग (Comelec) ने चुनाव ड्यूटी पर काम करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी नियमों को आसान कर दिया है। पहले, सेवा क्रेडिट (leave credits) का दावा चुनाव के बाद तीन महीने के भीतर करना आवश्यक था। लेकिन, आयोग के नवीनतम प्रस्ताव संख्या 11212-A के अनुसार, अब कर्मचारी चुनाव समाप्त होने के बाद किसी भी समय अपने अर्जित अवकाश का उपयोग कर सकते हैं। यह संशोधन चुनाव में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। आयोग का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के प्रति सम्मान और उनके समर्पण को मान्यता देने के लिए लिया गया है। इससे चुनाव प्रक्रिया में योगदान करने वाले कर्मियों को अधिक लचीलापन मिलेगा। इस नए नियम से चुनाव कर्मचारियों को अपने अवकाश का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

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