प्रतिस्पर्धा संरक्षण आयोग ने दो कंपनियों को मिलावटी घी बेचने के आरोप में भारी जुर्माना लगाया है। “क्लास फूड” ईओओडी पर 186,319.87 यूरो और “अल्फा एसडी” ईओओडी पर 123,369.62 यूरो का जुर्माना लगाया गया है। इन कंपनियों पर घी के नाम पर 95% से अधिक गैर-दुग्ध वसा वाला उत्पाद बेचने का आरोप है। आयोग ने कहा कि यह उपभोक्ताओं को धोखा देने का प्रयास था। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कंपनियों को भविष्य में इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए चेतावनी दी गई है। मामले की आगे जांच जारी है।
