भारत के पश्चिम बंगाल की कोलकाता में पूर्व सांसद अनवरुल अजीम अनार की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी शिमुअल भुइंया को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को सर्वोच्च न्यायालय के कक्ष न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। न्यायमूर्ति मो. रेजाउल हक की अध्यक्षता वाली कक्ष न्यायालय ने रविवार (21 जून) को यह आदेश जारी किया। इससे पहले, 8 जून को उच्च न्यायालय की एक बेंच ने उसे अस्थायी जमानत दी थी और नियम जारी किए थे। यह मामला पूर्व सांसद अनार के अपहरण, हत्या की योजना बनाने और हत्या को अंजाम देने से संबंधित है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। जमानत स्थगन से जांच एजेंसियों को मामले की गहराई से छानबीन करने का अवसर मिलेगा। आरोपी शिमुअल भुइंया पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले में आगे कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।