वाणिज्य मंत्रालय ने आयातकों को बड़ी राहत देते हुए आयात संबंधी पूर्व अनुमानित कार्यक्रमों (PPI) की वैधता अवधि को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है। यह निर्णय विशेष रूप से उन आयातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिना किसी बदलाव के उत्पादों को फिर से बेचने का इरादा रखते हैं। इस कदम से आयात प्रक्रिया में बैंकिंग संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिक समय मिलेगा। मंत्रालय ने यह विस्तार ‘असाधारण’ स्थिति को देखते हुए किया है। यह बदलाव आयातकों के लिए वित्तीय लेनदेन को आसान बनाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। यह घोषणा बुधवार को की गई थी और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार होने की उम्मीद है। यह निर्णय निर्यात संवर्धन के साथ-साथ आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है।

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