वारना की जिला अदालत ने आपातकालीन नंबर 112 पर फर्जी सूचना देने के आरोप में एक व्यक्ति पर 511 यूरो का जुर्माना लगाया है। दोषी व्यक्ति 46 वर्ष का एक विदेशी नागरिक है, जो वर्तमान में बुल्गारिया में स्थायी रूप से रह रहा है। यह फर्जी कॉल 14 दिसंबर 2024 की रात लगभग 3:00 बजे किया गया था। अदालत ने इस कृत्य को गंभीर मानते हुए दंड निर्धारित किया है। इस फैसले का उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं के दुरुपयोग को रोकना है। यह मामला सार्वजनिक सुरक्षा और संसाधनों के सही उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
