नेगरी सेम्बिलान की एक जल कंपनी को एक घातक दुर्घटना के मामले में 469,000 रिंगित के मुआवजे का 80 प्रतिशत, यानी 3.75 लाख रिंगित का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। संघीय सरकार शेष 20 प्रतिशत का भुगतान करेगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (JKR) को भी लापरवाही का दोषी पाया गया था। अदालत ने पाया कि JKR की लापरवाही ने भी दुर्घटना में योगदान दिया। मुआवजे का भुगतान पीड़ितों के परिवारों को किया जाएगा। यह मामला नेगरी सेम्बिलान में हुई एक दुखद घटना से संबंधित है, जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ था। इस फैसले से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की उम्मीद है।