हाल ही में कुछ क्षेत्रों से स्वास्थ्य बीमा निधि (BHYT) के अंतर्गत आने वाली दवाओं की कमी की शिकायतें आई हैं, जिससे मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इस समस्या के मद्देनजर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 20/2022/TT-BYT की समीक्षा, संशोधन और अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य उपचार की ज़रूरतों को पूरा करना और स्वास्थ्य बीमा में शामिल लोगों के अधिकारों को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करना है। इस परिपत्र में कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली 76 सक्रिय सामग्रियों को शामिल किया गया है, जिनके लिए अब स्वास्थ्य बीमा निधि से भुगतान किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव मरीजों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस संशोधन से कैंसर रोगियों को आवश्यक दवाएं मिलने में आसानी होगी और उनके आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। यह कदम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाएगा।