सरकार ने हाल ही में व्यक्तिगत आयकर कानून को लागू करने के लिए डिक्री संख्या 253/2026 जारी किया है। इस डिक्री में, संपत्ति के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत आयकर छूट के बारे में विशेष प्रावधान शामिल हैं। कुल 22 मामलों की पहचान की गई है जहाँ व्यक्तियों को इस कर से छूट मिलेगी। यह नियम संपत्ति मालिकों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। डिक्री का उद्देश्य संपत्ति बाजार को प्रोत्साहित करना और व्यक्तिगत आयकर प्रणाली को सरल बनाना है। यह स्पष्टता प्रदान करता है कि किन परिस्थितियों में कर छूट लागू होगी, जिससे अनुपालन सुनिश्चित होता है। सरकार का यह कदम आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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