वारना शहर के प्रशासनिक न्यायालय ने ‘विलापार्ट अर्कानम’ लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया है। यह अपील, क्षेत्रीय वन निदेशालय (आरडीजी) - वारना के बाड़ हटाने के आदेश के खिलाफ थी। यह आदेश कंपनी के मालिक ओलेग नेवजोरव के स्वामित्व वाली है। आरडीजी ने यह आदेश अवैध निर्माण मानते हुए जारी किया था। न्यायालय ने आदेश को सही ठहराया है, जिसका अर्थ है कि कंपनी को बाबा अलीनो क्षेत्र में लगी बाड़ को हटाना होगा। यह निर्णय वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अधिकारियों की कार्रवाई को मजबूत करता है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई संभव है, लेकिन फिलहाल, आरडीजी का आदेश लागू रहेगा।