नेगरी सेम्बिलन राज्य की एक बिजली कंपनी को एक घातक दुर्घटना मामले में 469,000 रिंगित के हर्जाने का 80 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने पाया कि कंपनी की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई थी। हर्जाने की शेष 20 प्रतिशत राशि संघीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी लापरवाही का दोषी पाया गया था, जिसके कारण सरकार को यह भुगतान करना होगा। यह मामला लापरवाही के कारण हुई मौत से संबंधित है। अदालत का फैसला पीड़ितों के परिवारों को कुछ राहत प्रदान करेगा। यह निर्णय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।
