अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन की उस नीति को रद्द कर दिया है जिसके तहत 75 देशों के आवेदकों को आप्रवासी वीजा जारी करना निलंबित कर दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि यह नीति विदेश मंत्री मार्को रुबियो के कानूनी अधिकार से बाहर थी। इस नीति के कारण कई देशों के लोगों को अमेरिका में प्रवास करने में मुश्किल हो रही थी। अदालत के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। ट्रम्प प्रशासन ने इस नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बताया था, लेकिन न्यायाधीश ने इसे कानूनी रूप से अमान्य पाया है। यह फैसला अमेरिकी आव्रजन नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।