मैनहट्टन के एक संघीय न्यायाधीश ने राज्य विभाग द्वारा लागू किए गए आप्रवासी वीजा निलंबन को रद्द कर दिया है। यह निलंबन 75 देशों के नागरिकों को प्रभावित कर रहा था। न्यायाधीश के इस फैसले से उन लोगों के लिए राहत मिली है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक कारणों से उचित ठहराया था। हालांकि, अदालत ने माना कि प्रशासन के पास वीजा निलंबित करने का अधिकार नहीं है। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आव्रजन नीतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। इस मामले में आगे भी कानूनी कार्यवाही जारी रहने की संभावना है।