अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 75 देशों के वीजा पर लगाए गए प्रतिबंध को अवैध घोषित कर दिया है। यह प्रतिबंध उन लोगों के स्थायी निवास वीजा प्रक्रियाओं को रोकने के लिए लगाया गया था। न्यायाधीश के फैसले से ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों को एक और झटका लगा है। यह निर्णय 21 अगस्त 2026 को सुनाया गया था। ट्रंप ने इस प्रतिबंध को जनवरी में लागू किया था, जिसका उद्देश्य अवैध आव्रजन को रोकना था। अदालत का मानना है कि यह प्रतिबंध कानून के अनुसार सही नहीं था। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके वीजा आवेदन इस प्रतिबंध के कारण लंबित थे।

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