अमेरिका के एक न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें 75 देशों के नागरिकों के लिए अप्रवासी वीजा जारी करना निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले से उन देशों के लोगों के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त करने का मार्ग फिर से खुल गया है जिनके लिए पहले प्रतिबंध लगाया गया था। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यह प्रतिबंध लगाया था, लेकिन न्यायालय ने इसे कानून के दायरे से बाहर माना है। इस निर्णय को वीजा प्रतिबंधों से प्रभावित लोगों और आप्रवासन वकीलों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। अदालत ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास इस तरह के व्यापक प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इस फैसले से अमेरिका की आप्रवासन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वर्तमान प्रशासन इस फैसले पर कैसे प्रतिक्रिया देता है।