उरुग्वे में एक नए विधेयक का प्रस्ताव है जिसके तहत पालतू जानवरों की मृत्यु होने पर कर्मचारियों को एक दिन की वेतन सहित छुट्टी मिलेगी। यह लाभ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होगा। इस कानून का उद्देश्य कार्यस्थल पर शोक को मान्यता देना और कर्मचारियों को अपने पालतू जानवरों के नुकसान से उबरने के लिए समय प्रदान करना है। विधेयक में कहा गया है कि पालतू जानवर परिवार के सदस्य होते हैं और उनकी मृत्यु से गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि यह कानून पारित हो जाता है, तो उरुग्वे उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने पालतू जानवरों के शोक के लिए औपचारिक अवकाश नीति लागू की है। समर्थकों का तर्क है कि यह कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देगा और कार्यस्थल में अधिक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाएगा। इस प्रस्ताव पर अभी संसद में विचार किया जाना है।